Pan Card है तो भूलकर भी न करें यह गलती वर्ना 10 हज़ार जुर्माना देने के लिए रहें तैयार 

आधार (Aadhar) से पैन (Pan) लिंक (Link) करना है अनिवार्य 

सभी को अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करना होगा। आयकर ने आधार और पैन को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। उनके कनेक्शन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है। कृपया ध्यान दें कि यदि आप निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपका पैन अमान्य हो जाएगा। तो अगर आप में से कुछ ने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्द करें।

अगर आधार (Aadhar) को पैन (Pan) से 31 मार्च 2023 तक लिंक (Link) नहीं कराया गया तो क्या होगा? 

इनकम टैक्स ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद उन्हें बैंक से जुड़े काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

10 हज़ार रुपए तक लगाया जाएगा जुर्माना?

यदि आधार पैन लिंक नहीं है, तो केवल पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का कोई जोखिम नहीं है। इस वजह से आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आरोपी पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें।

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